शायद यह बात सुनकर किसी को भी यकीन न हो, परन्तु यह सच है कि, इंसान क्या अब पेड़ों को भी पेंशन देने की शुरुआत कर दी गयी है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम प्राण वायु देवता योजना है। इस योजना के अंतर्गत 25 सौ रूपये मासिक पेंशन 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को प्रदान की जाएगी। केयर टेकर के खाते में पेंशन की यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। वैसे भारत सरकार ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए हैं। अनेकों योजनायें उनके संरक्षण के लिए भी चलायी जा रही हैं। आप इन योजनाओं के द्वारा कमाई भी कर सकते हैं।
भूमिहीन किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य की खट्टर सरकार ने यह योजना लागु की है। राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा वर्ष 2021 में की थी। परन्तु इसको वास्तविक रूप अब दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि, पेड़ों की कटाई पर इस योजना से रोक लगेगी। इसके अलावा हवा की गुणवत्ता में भी बढ़ोत्तरी होगी।
निर्धारित आयु पार कर चुके पेड़ों को ही मिलेगी पेंशन
हरियाणा की राज्य सरकार के अनुसार, 75 वर्ष की आयु पार कर चुके पेड़ों को ही प्राण वायु देवता योजना में शामिल किया जायेगा। छोटे किसानो एवं गरीब मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है। जिससे वे खाली समय पेड़ों के संरक्षण में पेड़ों की देखभाल करके अपना योगदान दें। साथ ही इसके बदले में कुछ रूपये भी कमा सकें। इस योजना का लाभ छोटे किसान, गरीब एवं भूमिहीन चाहे तो उठा सकते हैं।
हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि, हर साल इस पेंशन राशि में राज्य के लोगों के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में वृद्धि के अनुपात में बढ़ोत्तरी की जाएगी। रोगग्रस्त, खोखले, सूखे, गिरे हुए पेड़ एवं मृत पेड़ इस योजना में शामिल नही किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि, इस योजना के अंतर्गत वनभूमि पर खड़े पेड़ नही आयेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
प्राण वायु देवता योजना से हरियाणा के भूमिहीन किसान, ग्रामीण, या किसान जुड़ सकते हैं। इसके अंतर्गत उनके पास राशन कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक पास बुक की कापी होना आवश्यक है।
इस तरह से करें आवेदन
अगर आप हरियाणा सरकार की प्राण वायु योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो अपने निकट के वन विभाग के कार्यालय में जाना पड़ेगा। वहां वन विभाग के अफसर या कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि अफसर से संपर्क करना होगा। आप यहाँ से फार्म लेकर उसे भरकर आवेदन कर सकते हैं।