कर्नाटक भाग्यश्री योजना: बिटियों को आर्थिक सहायता के साथ ही मिलता है बीमा कवर, अभी करे ऑनलाइन आवेदन

कर्नाटक सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजना कर्नाटक भाग्यश्री योजना के बारे पूरी जानकारी दी गयी है। कर्नाटक भाग्यश्री योजना का फॉर्म डाउनलोड लिंक और आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। अभी कर्नाटक भाग्यश्री योजना के लिए अप्लाई करे।

केंद्र एवं राज्य सरकारों की तरफ से देश की बेटियों को तरक्की के लिए अनेकों सरकारी योजनएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा देश की बेटियों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। इन समस्त योजनाओं के भिन्न-भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं।

जिसके अंतर्गत बेटियों की शिक्षा से लेकर विवाह तक शामिल हैं। इससे अभिभावकों को भी अधिक आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कर्नाटक में बेटियों के लिए ऐसी ही “भाग्यश्री” योजना की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत बिटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही बीमा कवर भी मिलता है।

कर्नाटक सरकार की तरफ से “भाग्यश्री” स्कीम गरीबी रेखा या BPL से नीचे के परिवारों के लिए है। इन परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के विचार से इस स्कीम को शुरू किया गया है। इससे समाज एवं परिवार में बेटियों की स्थिति को सुधारने पर बल मिलता है। साथ ही बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उसके माता-पिता की आर्थिक सहायता की जाती है।

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है भाग्यश्री स्कीम में

इस स्कीम का लाभ केवल उन्ही बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म 31 मार्च 2006 के पश्चात गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में हुआ हो। जन्म प्रमाण पत्र जमा करने पर बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर बिटिया के जन्म का नामांकन कराना आवश्यक है। यह स्कीम BPL परिवार के केवल 2 बिटियों के लिए लागू की गयी है। इस स्कीम का लाभ लेने वाली बिटिया श्रमिक नहीं होनी चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसारबिटिया का टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। बिटिया को 8वीं पास होना अनिवार्य है। एवं उसका विवाह 18 वर्ष से कम आयु में नहीं होना चाहिए। इसमें बिटिया की पढ़ाई के खर्च से लेकर उसके माता-पिता के स्वास्थ्य की देखभाल सहित दूसरी चीजों का खर्चा सरकार वहन करती है।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना का उद्देश्य

कर्नाटक सरकार की तरफ से “भाग्यश्री” स्कीम गरीबी रेखा या BPL से नीचे के परिवारों के लिए है। इन परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के विचार से इस स्कीम को शुरू किया गया है। इससे समाज एवं परिवार में बेटियों की स्थिति को सुधारने पर बल मिलता है। साथ ही बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उसके माता-पिता की आर्थिक सहायता की जाती है।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना के लाभ

भाग्यश्री स्कीम के निम्नलिखित लाभ हैं, जो इस प्रकार प्रकार हैं।

  • शिक्षा के लिए बिटिया को सालाना छात्रवृति प्रदान की जाती है।
  • इसमें बिटिया को आयु के आधार पर 3 सौ से 1 हजार रूपये तक दिए जाते हैं।
  • बिटियों को यह छात्रवृति हाईस्कूल तक दी जाती है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत माता-पिता का स्वास्थ्य बीमा भी रहता है। जिसके अंतर्गत दुर्घटना बीमा होने पर 1 लाख रूपये एवं प्राकृतिक मृत्यु होने पर 42 हजार 5 सौ रूपये मिलते हैं।
  • बेटियों के पालन-पोषण में कोई परेशानी न हो। इसलिए सरकार की तरफ से बिटिया के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर माता-पिता को 34751/- रुपये प्रदान किये जाते हैं।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जो इस प्रकार हैं।

  • इस स्कीम का लाभ पाने के लिए बिटिया का जन्म प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होता है।
  • माता-पिता का आय प्रमाणपत्र
  • पते का प्रमाणपत्र
  • BPL कार्ड होना आवश्यक है।
  • आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • बिटिया के बैंक अकाउंट के पासबुक की छायाप्रति।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना में आवेदन की प्रक्रिया

इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत आफिस, अधिकृत बैंक, आंगनबाड़ी, नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना आवेदन फार्म और पोर्टल लिंक

निचे दिये लिंक पर जाकर आप भाग्यश्री योजना का फार्म डाउनलोड कर सकते है। भाग्यश्री योजना के बारे में और अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन का भी लिंक दिया हुवा है।

भाग्यश्री योजना आवेदन फॉर्म फॉर्म
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भाग्यश्री योजना ऑनलाइन अप्लाई
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